भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत और कइयों के बीमार पड़ने की ख़बर के बाद हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चीफ़ सेक्रेट्री को तलब किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य के चीफ़ सेक्रेट्री को 15 जनवरी को तलब किया है. ये जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव के ज़रिये दायर की थी.
इससे पहले 2 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी. इसमें कहा गया था कि दूषित पानी पीने से चार लोगों की मौत हुई है, जबकि उस दिन भी कई मौतें हुई थीं. मंगलवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित डिवीज़न बेंच में पहली बार मामले की सुनवाई हुई.
एडवोकेट इनानी ने बताया कि इसमें कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी को मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के निर्देश दिए. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत की ख़बर है. इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि ये मौतें किन वजहों से हुई है इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है.

