न्यूज डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नए नाम के तौर पर ‘केरलम’ को अधिसूचित किया है और यह बदलाव मंगलवार से लागू हो गया है। मंगलवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा, “केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 25 अगस्त, 2026 को वह तारीख तय करती है जब उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।”
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राष्ट्रपति मुर्मू ने दी थी मंजूरी
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को मंजूरी दे दी थी जिसके बाद यह कानून बन गया। लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) बिल पास किया था और उसके बाद राज्यसभा ने 12 अगस्त को इसे मंजूरी दी।
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा, “बिल में यह प्रावधान है कि केरल राज्य को केरलम राज्य के नाम से जाना जाएगा और इसलिए केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है।”
जून 2024 में केंद्र को प्रस्ताव
केरल सरकार ने प्रस्तावित नाम परिवर्तन पर राज्य विधानसभा का प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने बिल को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा, जिसके बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल से सहमत होते हुए एक प्रस्ताव पास किया।


