Monday, October 5, 2026

स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपी को जमानत देने से झारखंड हाईकोर्ट का इंकार

रांची: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपी राजेश कुमार उर्फ़ विनोद को जमानत देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. विनोद की जमानत याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या पिछले वर्ष कांके में गोली मारकर कर दी गई थी.

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बता दें कि सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपियों मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जमानत रद्द करते हुए वापस जेल जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उक्त सभी आरोपियों ने रांची सिविल कोर्ट में  सरेंडर किया था. अब मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह ने हाईकोर्ट में फिर से जमानत याचिका दाखिल की है.

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एयर नाऊ स्पेशल

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