रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 को रद्द करने का ऐलान किया गया था. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीडीपीओ नियुक्ति 2023 और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में अवधेश कुमार, सौरभ सिंह, दीपमाला और सोनम कुमारी ने याचिका दायर की है.
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सोनम कुमारी ने इस संबंध में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अधिसूचना संख्या 5404 को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी. इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट के इस फैसले से सीडीपीओ भर्ती परीक्षा 2023 और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द करने पर भी रोक लग गई है क्योंकि अधिसूचना संख्या 5404 में इन तीनों परीक्षाओं को शामिल किया गया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें नहीं हटाया जा सकता है. कानून की उचित प्रक्रिया बिना अपनाये इन्हें हटाया गया है, जो संवैधानिक रूप से गलत है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह कहा गया कि सीआईडी जांच के दौरान अब तक 40 प्रतिशत गड़बड़ी की बात सामने आयी है. आगे की जांच अभी जारी है.
सरकार का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि 40 प्रतिशत की गलती की वजह से 60 प्रतिशत को सजा नहीं दी जा सकती है. जांच के दौरान मिली गड़बड़ी के मामले के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाये. अब मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने पक्ष रखा.


