रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह जिला के सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी हेमंत पांडेय को सशर्त जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता हेमंत पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
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अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. इसके साथ ही पीठ ने सख्त शर्त रखी है कि आरोपी ट्रायल के दौरान अदालत को पूरा सहयोग करेगा और मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित या परेशान करने का प्रयास नहीं करेगा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को केवल जमीन विवाद के संदेह के आधार पर इस मामले में घसीटा गया है. उन्होंने दलील दी कि घटना स्थल पर हेमंत पांडेय की मौजूदगी का कोई आरोप नहीं है और न ही उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है. आरोपी 6 जुलाई से लगातार न्यायिक हिरासत में था.
बता दें कि 30 जून 2026 को रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत रबोध पंचायत स्थित पेसरा कंडी गांव में जमीन खरीद-फरोख्त के पुराने विवाद को लेकर खूनी झड़प हुई थी. इस हिंसक घटना में गिरिडीह के सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद मांडू थाना में कांड संख्या 151/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में हेमंत पांडेय पर संलिप्तता का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था.


