न्यूज डेस्क: दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए करने के आदेश दिए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि आईआरसीटीसी से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में पूर्व रेल मंत्री लालू, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और चार अन्य के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
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यह मामला आईआरसीटीसी के होटलों से जुड़ा हुआ है. पीटीआई के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुणे में लीज़ पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया.
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा, “यह कोर्ट का मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते. हम कोर्ट में अपने पक्ष को और मज़बूती से रखेंगे.” यह मामला मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार के दौर का है. उस वक़्त लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे.


