मनोरंजन डेस्क: एक्ट्रेस एंड डांसर नोरा फतेही इन दिनों एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। एविएशन कंपनी ‘ड्यून्स एविएशन’ ने उनके खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। कंपनी ने यह केस गांधीनगर कोर्ट में दर्ज करवाया है। आरोप है कि नोरा ने कंपनी के एक चार्टर्ड विमान को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक और बिना सोचे समझे टिप्पणी की थी।
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जानकारी के मुताबिक, कंपनी का दावा है कि नोरा की बेबुनियाद बयानों से कंपनी की प्रतिष्टा को नुकसान का सामना करना पड़ा और उनके कारोबार में इसका काफी असर भी पड़ा। नोरा ने विमान को कथित तौर पर ‘लेगो एयरप्लेन’, ‘छोटा’ और ‘खिलौना’ बोला था। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को सीनियर सिवल जज आर.अग्रवाल की अदालत में होगी।
मामले के अनुसार, नोरा फतेही पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान सेसना सीटेशन CJ2 विमान के अंदर कुछ विडिओ रिकार्ड कर रही थी जिसे बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया था। अपने सभी वीडियो में नोरा ने विमान के आकार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने विमान को छोटा और खिलौना बताया था। इसी के बाद ड्यून्स एविएशन ने उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है।
कंपनी का आरोप है कि नोरा फतेही की सोशल मीडिया पर काफी बड़ी संख्या में फैन फालोइंग है इसीलिए उनके बयान का कंपनी पे सीधा असर पड़ा है। कंपनी के मुताबिक उनके इस बयान के बाद कुछ ग्राहकों ने अपनी बुकिंग कैंसल दी थी। कंपनी ने बताया की उनके इस टिप्पणी के बाद बुकिंग में करीब 15-20 प्रतिशत तक की गिरावट हुई थी। एवीएशन के बताया कि इन सब की वजह से उनके कारोबार और गुडविल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था।
इस साल अप्रैल में दायर मुकदमे में ड्यून्स एविएशन ने नोरा की टिप्पणियों को लापरवाही भरा बताया और कहा कि एक्ट्रेस ने विमान के बारे में बिना पर्याप्त तकनीकी जानकारी, पुष्टि या तथ्यों के अपनी राय सोशल मीडिया पर शेयर की। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी ने यह भी कहा कि नोरा के करोड़ों फॉलोअर्स होने की वजह से उनकी कही बात तेजी से लोगों तक पहुंचती है। जिसके कारण कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ।
एविएशन कंपनी ने अपने मुकदमे में विमान की सुरक्षा और मानकों को लेकर भी सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक, जिस सेसना सिटेशन CJ2 विमान का नोरा जिक्र कर रही है, वह एक सामान्य और मानक विमान है और उनकी यात्रा के लिए उसका आकार पूरी तरह उपयुक्त था। कंपनी का कहना है कि विमान DGCA से प्रमाणित है और उड़ान के लिए सुरक्षित है और इसे वैध NSOP के तहत कानूनी रूप से संचालित किया जाता है।
3 करोड़ रुपये के हर्जाने के अलावा ड्यून्स एविएशन ने कोर्ट से सोशल मीडिया पर मौजूद उन सभी पोस्ट और कंटेंट को हटा देने की भी मांग की है, जिनमें संबंधित विमान को लेकर नोरा ने जिक्र किया है। कंपनी ने नोरा फतेही से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने की मांग भी की है और अब इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। फिलहाल, इस मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।


