रांची : JSSC की परीक्षाएं और JSSC CGL परीक्षा के बाद हुई नियुक्तियां रद्द किये जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर 284 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी प्रार्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में हुई. प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की. जेएसएससी CGL परीक्षा के जरिये चयनित हुए नवनियुक्त अफसर निरोज खेस एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

