नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को एसईएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दीपके को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने दीपके को पीस बॉन्ड पर साइन करने को कहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह ही अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ शांति भंग करने को लेकर बीएनएसएस की धारा 126/170 में मुकदमा दर्ज किया था।
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इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को तिरंगा मार्च के दौरान अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था। हालांकि, कुछ समय बाद हिदायत देकर छोड़ दिया था। मंदिर मार्ग स्थित एसईएम कोर्ट में अभिजीत दीपके को दोपहर में पेश किया गया। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट में दीपके को बॉन्ड भरने को कहा है। कोर्ट में शनिवार को लंबी बहस चली। इस बार बहुत सारी शर्तों पर जमानत मिली है। अब अगर यह शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मां ने जताई खुशी
अभिजीत दीपके को ज़मानत मिलने पर उनकी मां अनीता दीपके ने खुशी ज़ाहिर की. न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, “अब हम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और राहत मिली है, क्योंकि कल से हम बहुत तनाव में थे. मेरी सास को गुज़रे अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और उसके बाद हमें यह ख़बर मिली, जिससे हम बहुत परेशान हो गए थे. मैंने परसों सुबह उनसे बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘मम्मी, मैं ठीक हूं. आप सब अपना ख़्याल रखना और स्वस्थ रहना. ज़्यादा चिंता मत करना.”
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीष गवांडे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, “अभिजीत को मनमाने ढंग से हिरासत में रखे जाने के 24 घंटे बाद रिहा कर दिया गया है. मुझे उम्मीद है कि सौरव और आशुतोष को भी जल्द ही तिहाड़ जेल में उनकी ग़ैरक़ानूनी हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा.” उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता.

