पाकुड़ : जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम लोगों के लिए सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को पाकुड़ बाजार समिति मुख्य द्वार के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया।
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जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार 3 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चले जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों एवं निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए परिचालित किए जा रहे बालू लदे तीन ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों को नगर थाना, पाकुड़ में सुरक्षित रखा गया है। संबंधित वाहनों के विरुद्ध जुर्माना लगाने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है।
परिवहन विभाग ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना शामिल है। विशेषकर ट्रैक्टरों से गिट्टी, बालू, मिट्टी, डस्ट, ईंट एवं अन्य निर्माण सामग्री की ढुलाई के दौरान अधिक ट्रिप लगाने के उद्देश्य से तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इससे कई बार आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं।
ट्रैक्टर संचालकों को नियमों के पालन की हिदायत
जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से जिले के सभी ट्रैक्टर मालिकों एवं चालकों को वाहन के आवश्यक कागजात और सुरक्षा मानकों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। ट्रैक्टर का वैध निबंधन प्रमाण-पत्र, आगे और पीछे निर्धारित नंबर प्लेट, वैध फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रॉली का निबंधन एवं संबंधित दस्तावेज भी दुरुस्त होना चाहिए।
निर्माण सामग्री की ढुलाई के दौरान ट्रॉली को तिरपाल से पूरी तरह ढककर चलाने, निर्धारित क्षमता से अधिक भार का परिवहन नहीं करने तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली में अनधिकृत फट्टा, लोहे का एंगल अथवा अन्य अतिरिक्त संरचना नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा या पार्क नहीं करने तथा शहर में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नो-एंट्री समय का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी ट्रैक्टर मालिकों एवं वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीरतापूर्वक पालन करने और आम नागरिकों के सुरक्षित आवागमन में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों एवं प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माना वसूलने के साथ नियमानुसार कठोर कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

