रांची: JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर पिछले महीने रांची में हुए प्रदर्शन के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के दौरान हुए हंगामे और मारपीट करने के आरोपी छात्र नेता चंडी तिवारी, जयप्रकाश और रविंद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता व JPSC और JSSC के वकील संजोय पिपरवाल से शनिवार को ईडी करेगी पूछताछ
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. चंडी तिवारी, जयप्रकाश और रविंद्र के विरुद्ध रांची के आजाद बस्ती निवासी शाहबाज आलम ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. रांची के लोअर बाजार थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, उक्त आरोपियों पर शाहबाज के साथ मारपीट करने और जानलेवा हमला करने का आरोप है.
इस संबंध में लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 185/2026 दर्ज की गई है. फिलहाल इस केस के सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. चंडी तिवारी, जयप्रकाश और रविंद्र की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की.


