नई दिल्ली: केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने The Mines and Minirals Devlopment and Regulation Amendment Act 2026(MMDR Act) से संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है. इसमें इस संशोधन को संसद से पारित किया गया है. गजट में कहा गया कि अधिनियम की धारा 2,3 और 9C में संशोधन किया गया है. धारा 9C में 9D(1) को जोड़ा गया है. इससे राज्य सरकार खनिजों वाली जमीन पर किसी तरह का टैक्स या सेस नहीं लगा सकेगी.
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जारी गजट प्रकाशन के अनुसार राज्य किसी भी नाम से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकेगी. अधिनियम में किया गया संशोधन किसी न्यायिक आदेश से प्रभावित नहीं होगा. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा MMDR Act में किये गये संशोधन से संबंधित गजट प्रकाशित करने की वजह से अब राज्य सरकार खनिजों पर सेस नहीं लगा सकेगी. इससे राज्य सरकार के राजस्व में कमी होगी. झारखंड में खनिजों पर लगाये गये सेस से सालाना करीब 15 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है.

