रांची: झारखंड के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रमोशन (पदोन्नति) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के लिए वर्ष 2024 और 2025 के आईपीएस प्रमोशन कोटे की रिक्तियों का नए सिरे से निर्धारण किया है। नए आदेश के बाद अब आईपीएस प्रमोशन के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ गई है। जिससे राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोट होने का अवसर मिलेगा।
Highlights:
2024 के लिए बढ़ीं रिक्तियां
गृह मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार, पहले वर्ष 2024 के लिए केवल एक रिक्ति तय की गई थी। लेकिन वर्ष 2022-2023 की चयन सूची में शामिल तीन अधिकारी तय समय सीमा के भीतर नियुक्ति नहीं ले सके थे। नियमों के तहत उन तीन खाली सीटों को अब वर्ष 2024 की चयन सूची में जोड़ दिया गया है। इसके बाद अब वर्ष 2024 के लिए कुल चार रिक्तियां उपलब्ध हो गई हैं। इसका सीधा फायदा झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा, जिन्हें आईपीएस पद पर प्रमोशन दी जाएगी।
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2025 के लिए भी तय हुई एक सीट
गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए भी स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय के पत्र के अनुसार, 1 जनवरी 2026 तक झारखंड कैडर में आईपीएस प्रमोशन कोटा कुल 48 पदों का था। इनमें से 43 पदों पर अधिकारी तैनात थे, जबकि 5 पद खाली थे। इनमें से चार रिक्तियों को वर्ष 2024 के प्रमोशन कोटे में शामिल कर दिया गया है।
अब बची हुई एक रिक्ति वर्ष 2025 के लिए निर्धारित की गई है। वर्ष 2025 के लिए निर्धारित यह रिक्ति आईपीएस अधिकारी राजकुमार लकड़ा की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुई है। राजकुमार लकड़ा वर्ष 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद यह पद खाली हुआ, जिसे अब प्रमोशन कोटे में शामिल किया गया है।
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अधिकारियों में बढ़ी उम्मीद
गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को अब आईपीएस बनने का बेहतर मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ने से योग्य अधिकारियों को समय पर प्रमोशन मिलने में मदद मिलेगी और पुलिस प्रशासन में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि अब रिक्तियों की संख्या तय होने के बाद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत योग्य अधिकारियों के नामों पर विचार कर उन्हें आईपीएस कैडर में पदोन्नत किया जाएगा। यह फैसला राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के करियर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


