रांची: झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी रह चुके सब-इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार शैलेश कुमार की जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि आदालत ने उन्हें आरोप गठन के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस और दलीलें पेश की गई।
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ACB और बचाव पक्ष ने रखीं दलीलें
सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं शैलेश कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता आर. एस. मजूमदार ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। ACB ने शैलेश कुमार को एक केस मैनेज करने के बदले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई थी, जिसमें उन्हें घूस लेते पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद से ही शैलेश कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।
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