पटना : बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने का तरीका अब आसान, लेकिन तय नियमों वाला हो गया है। एक अप्रैल से सभी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी की अर्जी सिर्फ मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल के जरिए देनी होगी। सरकार की ओर से इस संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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आदेश के अनुसार सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के तहत बने अवकाश प्रबंधन माड्यूल को पूरी तरह लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, आदेश थोड़ा पुराना है, परंतु कई दफ्तरों में इसका इस्तेमाल कम हो रहा था, क्योंकि छुट्टी का बैलेंस (शेष) अपडेट नहीं रहता था।
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नई व्यवस्था से मिलेगी मदद
बताया जा रहा है कि एचआरएमएस नामक इस नई व्यवस्था में यह सहूलियत दी गई है कि कर्मचारी बिना बैलेंस अपडेट हुए भी सीधे अपनी लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अब पहले बैलेंस अपडेट कराने का झंझट नहीं रहेगा। इसके कारण दफ्तर के एडमिन और अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। उन्हें यह देखना होगा कि आवेदन को आगे बढ़ाने से पहले कर्मचारी का छुट्टी बैलेंस सही तरीके से अपडेट कर दिया जाए और फिर उसे मंजूरी दी जाए।
एक और अहम बात यह है कि बिना अधिकारी की मंजूरी के कोई भी छुट्टी न तो वापस ली जा सकेगी और न ही रद्द मानी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने दफ्तरों को इस नए नियम की जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि अब हर तरह की छुट्टी की अर्जी इसी सिस्टम से दी और मंजूर की जाए।

