Wednesday, November 4, 2026

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब US कस्टम ने भी ट्रंप को दिया झटका, टैरिफ को खत्म करने का किया एलान

डेस्क : यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। CBP का कहना है कि वे मंगलवार, 24 फरवरी की रात 12:01 बजे EST से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लेना बंद कर देंगे। सीबीपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘US के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाए गए सभी तरह के टैरिफ, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर भारत जैसे देशों पर लगने वाली ड्यूटी भी शामिल है, 24 फरवरी से खत्म हो जाएंगे।’

ट्रंप का टैरिफ गैर-कानूनी : सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 फरवरी को डोनल्ड ट्रंप के ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर-कानूनी बताया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद US इंपोर्टर अभी भी देश में आने वाले सामान पर टैरिफ दे रहे थे, क्योंकि CBP ने अभी तक IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ को हटाने के लिए अपनी कार्गो सिस्टम मैनेजमेंट सर्विस को अपडेट नहीं किया था।

आज रात 12 बजे से हट जाएगा टैरिफ

CBP ने govdelivery.com पर एक बयान में बताया, ‘राष्ट्रपति के इन फैसलों के तहत IEEPA के तहत लगाई गई ड्यूटी, जिसमें सभी बदलाव और संशोधन शामिल हैं, अब लागू नहीं होंगी।’ सीबीपी ने आगे बताया, ’24 फरवरी, 2026 को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से सुबह 12:00 बजे या उसके बाद इस्तेमाल के लिए लाए गए या वेयरहाउस से निकाले गए सामान के लिए नहीं ली जाएंगी।’ बयान के साथ ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की लिस्ट दी गई है, जिनके तहत मंगलवार से ड्यूटी लागू नहीं होंगी। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के सभी आदेशों को बदल दिया जाएगा, क्योंकि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह गैर-कानूनी माना है।

एयर नाऊ स्पेशल

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