Saturday, October 31, 2026

पटना: IPS सुनील नायक को कोर्ट से राहत, आंध्र पुलिस की ट्रांजिट रिमांड खारिज

पटना : बिहार होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज में तैनात आईजी सुनील नायक की गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को नियमों के विरुद्ध करार देते हुए गिरफ्तारी को अवैध माना है। इस फैसले से आईजी सुनील नायक को बड़ी राहत मिली है। ACJM-12 की अदालत ने कागजातों की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कहा बिना वारंट और अपडेट केस डायरी के कार्रवाई स्वीकार नहीं।

मिली जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम ने सोमवार को ही पटना स्थित आवास से आईजी सुनील नायक को हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के पास गिरफ्तारी के समय वैध वारंट मौजूद नहीं था। इसी बिंदु पर अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। बिना वैध दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया के की गई गिरफ्तारी को न्यायालय ने असंवैधानिक माना। अदालत के इस आदेश के बाद पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है।

गौरतलब है कि सुनील नायक पर वर्ष 2021 के एक मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप लगाए गए थे, जिसके सिलसिले में आंध्र प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने मामले की दिशा बदल दी है। इस घटनाक्रम से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

एयर नाऊ स्पेशल

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