रांची: JSSC CGL 2023 परीक्षा से संबंधित नियुक्तियां रद्द किये जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 191 प्रार्थियों ने याचिका दायर की है. इन याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन एवं दीपांकर राय पक्ष रखेंगे. हाईकोर्ट में जिन प्रार्थियों ने याचिका दायर की है उसमें आकाश गौरव एवं अन्य शामिल हैं. ये सभी जेएसएससी CGL परीक्षा के जरिये चयनित हुए नवनियुक्त अफसर हैं. अब तक JSSC CGL से जुड़े सभी मामलों में हाईकोर्ट से प्रार्थियों को राहत मिली है. लेकिन कल यानी मंगलवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा.

