Wednesday, September 23, 2026

झारखंड में बिजली उत्पादन दरों के लिए नए पारदर्शी नियम लागू, उपभोक्ताओं के लिए क्या ?

रांची : झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट नियमों के अनुसार तय होंगी। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उत्पादन दर निर्धारण से जुड़े नए नियम झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2025 अधिसूचित किया है। यह नियम एक अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगा।

नए नियम का उद्देश्य राज्य में बिजली उत्पादन को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के हितों के अनुकूल बनाना है। नये नियमों के तहत राज्य में स्थित थर्मल और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए बिजली की दरें तय की जाएंगी। आयोग का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन कंपनियों को लागत के अनुरूप उचित दर मिलेगी और अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी। साथ ही उपभोक्ताओं पर भी अचानक दर बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। बहु-वर्षीय टैरिफ प्रणाली के तहत अब एक निश्चित अवधि के लिए दरें तय होंगी।

निवेश को मिलेगा बढ़ावा

इससे बिजली कंपनियों को भविष्य की योजना बनाने में सहूलियत होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी अब हर साल नई दर तय करने की जगह पांच साल की रूपरेखा पहले से तय कर दी जाएगी। नियमावली में यह भी प्रविधान किया गया है कि बिजली उत्पादन में होने वाले खर्च की जांच विवेकपूर्ण परीक्षण के आधार पर होगी। इसके तहत केवल वही खर्च दर निर्धारण में जोड़ा जाएगा, जो जरूरी और उचित होगा। इससे फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि केंद्र सरकार की प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये तय की गई परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली उत्पादन इकाइयां इन नियमों के दायरे से बाहर रहेंगी। उनके लिए अलग व्यवस्था पहले से लागू है। आयोग का मानना है कि इन नये नियमों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। उत्पादन कंपनियों को स्थिर आय मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भरोसेमंद और संतुलित दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

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एयर नाऊ स्पेशल

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