Friday, October 30, 2026

झारखंड हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले के आरोपी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज

रांची: झारखंड में चल रहे चर्चित शराब घोटाला मामले में एक बड़ा फैसला आया है। मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती। यह मामला झारखंड शराब घोटाला से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (ACB) के तहत जांच हो रही है। केडिया पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जांच के दौरान फरार भी रहे। इस कारण उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था ताकि वह देश से बाहर भाग न सकें।

कैसे हुई थी गिरफ्तारी?

नवीन केडिया को गोवा में पकड़ा गया था। वह स्पा सेंटर में मसाज कराते समय गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में पेश किया गया था। वहां से उन्हें चार दिनों की ट्रांजिट बेल मिली थी, जिसमें उन्हें रांची स्थित ACB के सामने 12 जनवरी तक उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन वह वक़्त पर उपस्थित नहीं हुए थे, जिससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया और तेज की गई। लुकआउट नोटिस (LOI) कानूनी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी देश से बाहर न भाग सके। केडिया के मामले में यह नोटिस सभी एयरपोर्ट पर जारी कर दिया गया है ताकि अगर वह कहीं भी दिखाई दे तो उसे रोक लिया जाए।

अब आगे क्या?

जमानत याचिका खारिज होने के बाद नवीन केडिया हत्या घोटाला मामले में जेल में ही रहेंगे। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया में उनके खिलाफ आरोपों और साक्ष्यों की थप जांच होगी। यदि उनका कोई नया आवेदन या अग्रिम जमानत का प्रयास किया जाता है, तो अदालत उसी पर विचार करेगी। यह मामला झारखंड में शराब घोटाला एवं भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़े कारोबारी संलिप्त पाए गए हैं। इस प्रकार के घोटाले में जमानत का न मिलना अदालत की जांच की गंभीरता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रह सकती है।

एयर नाऊ स्पेशल

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