रांची : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी, रांची की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ आयोजित ऑनलाइन लॉटरी में पांच निजी विद्यालयों के प्राचार्यों, पांच अभिभावकों एवं मीडिया की उपस्थिति भी रही, ताकि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
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वर्ष 2026-27 के लिए RTE के तहत नामांकन हेतु कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के उपरांत 1036 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया के लिए योग्य पाया गया। जिले के कुल 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 1158 सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 89 विद्यालयों में 641 बच्चों का चयन किया गया।
चयनित बच्चे संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन प्राप्त कर सकेंगे तथा कक्षा आठवीं तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त करेंगे। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संपूर्ण प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।
इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन रांची शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।



