Thursday, August 6, 2026

JPSC अध्यक्ष का पद रिक्त होने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, नहीं रखा जा सकता है खाली

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 15 दिनों से खाली पड़े जेपीएससी अध्यक्ष के पद को लेकर गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की. वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि JPSC के अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता.

इसे भी पढ़ें : 7 अगस्त को विधानसभा घेराव, 14वीं JPSC रद्द करने और JPSC-JSSC में पारदर्शिता की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है, रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. पीटी की परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा भी ले ली गयी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

spot_img

एयर नाऊ स्पेशल

Big Breaking News: एक करोड़ का इनामी नक्सली मिशिर...

रांची: झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और...
- Advertisement -spot_img

सोशल मीडिया

25,000FansLike
40,000FollowersFollow
500FollowersFollow
113,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

ट्रेंडिंग ख़बर