रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने या किसी जानकारी में सुधार कराने के लिए 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकती है। यानी अब समय काफी कम बचा है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, इस तारीख के बाद दावों और आपत्तियों की जांच और उनके निपटारे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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किस काम के लिए कौन सा फॉर्म?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आप पात्र हैं, तो फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। NRI मतदाताओं के लिए फॉर्म-6A, किसी नाम को हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर भी ये फॉर्म उपलब्ध हैं।
19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम सूची
निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर के बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और झारखंड की अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। इसलिए जिन लोगों को अपने नाम या वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी में कोई बदलाव कराना है, उन्हें तय समय-सीमा के अंदर आवेदन करना होगा।


