टेक्नोलॉजी: आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, कोई अक्षर छूट गया है या फिर सरनेम Surname में गलती है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ न करें। आगे चलकर बैंक खाता खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या नौकरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी परेशानी आ सकती है।
Highlights:
UIDAI ने आधार में नाम ठीक कराने के नियमों को अब और आसान और साफ़ कर दिया है। 18 सितंबर 2026 से नया SOP यानी Standard Operating Procedure लागू हो चुका है। नए नियमों के मुताबिक, हर तरह की गलती के लिए एक ही नियम नहीं है, बल्कि अलग-अलग गलतियों के लिए अलग-अलग Documents तय किए गए हैं।
छोटी-मोटी स्पेलिंग की गलती (Minor Name Change)
अगर नाम में केवल एक-दो अक्षर की गलती है और बोलने में नाम का उच्चारण वही रहता है, तो इसे ‘माइनर चेंज’ माना जाएगा। इसके अलावा नाम के आगे या पीछे का Initial पूरा लिखना, मिडल नेम या सरनेम जोड़ना या हटाना, शब्दों का क्रम सही करना या बीच में से Dot हटाना जैससे सभी बदलावों को भी ‘माइनर चेंज’ की कैटेगरी में रखा गया है।
अगर गलती UIDAI की तरफ से हुई हो
अगर आपने आधार बनवाते समय सही डॉक्यूमेंट दिया था, लेकिन कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते समय ऑपरेटर से नाम गलत टाइप हो गया, तो इसे ‘डेटा-एंट्री एरर’ माना जाएगा। इस स्थिति में आम नाम बदलने वाले नियम लागू नहीं होते है। 18 साल से ऊपर के लोगों को Annexure-B एफिडेविट और आईडी प्रूफ देना होगा। और बच्चों के मामले में Annexure-C की जरूरत होती है। अगर नाम अंग्रेज़ी में सही है लेकिन क्षेत्रीय भाषा में गलत छपा है, तो उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है।
शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना
शादी या तलाक के बाद नाम या सरनेम बदलने के लिए Annexure-D एफिडेविट और पहचान पत्र यानी Proof of Identity जमा करना होगा। इसमें यह साफ बताना होता है कि नाम में बदलाव शादी या तलाक की वजह से हुआ है।
पूरा नाम या फर्स्ट नेम बदलना (Major Name Change)
अगर कोई व्यक्ति अपना पहला नाम या पूरा नाम ही बदलना चाहता है, तो यह ‘मेजर नेम चेंज’ की श्रेणी में आता है। इसके लिए सरकार का Gazette Notification और पुराने नाम वाला एक वैध आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होगा।
जीवन में सिर्फ दो बार ही बदल सकते हैं नाम
UIDAI के नियमानुसार, आप अपने पूरे जीवन में केवल दो बार ही आधार में नाम अपडेट करवा सकते हैं। अगर दो बार के बाद भी नाम बदलना पड़े, तो इसे ‘एक्सेप्शन प्रोसेस’ माना जाएगा, जिसके लिए गजट नोटिफिकेशन समेत सख्त कानूनी कागजात लगेंगे।
नाम सुधारने के लिए आधार केंद्र जाना होगा
ध्यान दें कि आधार में नाम सुधारने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन केवल एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट किए जा सकते हैं। नाम ठीक कराने के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र Aadhaar Enrolment Centre जाना होगा। वहाँ फॉर्म भरकर, संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी अपडेट रिक्वेस्ट दर्ज कर ली जाएगी।


