Monday, October 5, 2026

LPG से लेकर UPI तक आज से बदलेंगे ये नियम, ग्राहकों के लिए इसे जानना बेहद जरूरी

बिजनेस: अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ बैंकिंग, LPG, टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इनमें कुछ नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं, जबकि UPI से जुड़ा एक बदलाव 15 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में अगर आप LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।

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LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी

PIB यानी Press Information Bureau के मुताबिक, सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। सरकार के अनुसार 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ यानी करीब 89.9 प्रतिशत घरेलू LPG ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे।

अगर आपने अभी तक आधार बायोमेट्रिक नहीं कराया है, तो इसे LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है।

SBI के ATM ट्रांजैक्शन के नियम में बदलाव

SBI के कुछ ग्राहकों के लिए दूसरे बैंक के ATM से मुफ्त कैश निकालने की सीमा में बदलाव हुआ है। तय लिमिट से ज्यादा बार दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं BSBD यानी Basic Savings Bank Deposit अकाउंट वाले ग्राहकों के लिए भी मुफ्त कैश निकासी की एक तय सीमा रहेगी। सीमा पार होने पर बैंक शुल्क के साथ GST भी ले सकता है।

बड़े FD पर ब्याज की जानकारी वेबसाइट पर

1 अक्टूबर से बैंकों को बड़े यानी Bulk Deposit पर मिलने वाली ब्याज दरों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर हर कार्यदिवस अपडेट करनी होगी। इसका मकसद ग्राहकों को बड़े डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना और पारदर्शिता बढ़ाना है।

टैक्स ऑडिट और ITR की डेडलाइन बढ़ी

PIB यानी Press Information Bureau के अनुसार AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। वहीं जिन मामलों में टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनमें ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

15 अक्टूबर से UPI पेमेंट पर नया MDR नियम

अक्टूबर में UPI से जुड़ा एक और बदलाव 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 0.40 प्रतिशत MDR का प्रावधान है। हालांकि, यह सभी UPI पेमेंट पर लागू नहीं होगा। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर MDR नहीं लगेगा।

यानी अक्टूबर में LPG, बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई बदलाव हो वाले हैं। ऐसे में ग्राहकों और कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी जरूरत से जुड़े नए नियमों को समझकर ही लेन-देन करें। साथ ही सारी जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर लें।

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एयर नाऊ स्पेशल

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