रांची: साल 2022 में हुए झारखंड की राजधानी रांची में जून महीने में हुए चर्चित हिंसा व दंगा मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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रांची सिविल कोर्ट ने रांची हिंसा मामले से जुड़े कांड संख्या 22/2022 में मोहम्मद उस्मान, तबारक कुरैशी, मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद साबिर अंसारी और मोहम्मद अफसर को दोषी ठहराया है. बता दें कि 10 जून 2022 को पैगंबर विवाद के बाद रांची में जमकर बवाल हुआ था.
मेन रोड में पथराव, हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थीं. रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसा की घटना हुई थी. हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही दर्जनभर से अधिक लोग घायल भी हुए थे. इस घटना में पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए थे.


