रांची: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील पर बच्चों के लिए असुरक्षित खिलौने बेचने के मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने की है।
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क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, स्नैपडील पर कुछ ऐसे खिलौने बेचे जा रहे थे जो बच्चों की सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। जांच में पाया गया कि ये खिलौने गुणवत्ता और सुरक्षा के जरूरी मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो सकता था। मामले की जांच के बाद CCPA ने स्नैपडील को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही असुरक्षित खिलौनों की बिक्री तुरंत बंद करने और उपभोक्ता सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए।
उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी
प्राधिकरण ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय सुरक्षा मानकों और प्रमाणन का ध्यान रखें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और गुणवत्ता की जांच जरूर करें। सरकार और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियां लगातार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है।


