Monday, October 5, 2026

CM के पुतला दहन व महिला से दुर्व्यवहार मामले में चंडी तिवारी, रविंद्र पासवान और पीयूष को नहीं मिली अग्रिम जमानत

रांची: JPSC- JSSC परीक्षा व नियुक्ति गड़बड़ी मामले में आंदोलनरत छात्रों के 22 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी मामले में छात्र नेता चंडी तिवारी, रवींद्र पासवान व पीयूष को सिविल कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन के दौरान हुए हंगामे और एक महिला के साथ अभद्रता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अपर न्याययुक्त तृतीय की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।

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चंडी तिवारी, जयप्रकाश, पियूष और रविंद्र के विरुद्ध रांची की रहने वाली एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. रांची के कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, उक्त आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता की और जानलेवा हमला किया. इस संबंध में कोतवाली थाना में कांड संख्या 182/2026 दर्ज की गई है. केस दर्ज होने के बाद उक्त सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. चंडी तिवारी, पीयूष और रविंद्र की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की.

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एयर नाऊ स्पेशल

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